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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गो फर्स्ट के इनसॉल्वेंसी के अनुरोध पर आदेश सुरक्षित रखा

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गो फर्स्ट के इनसॉल्वेंसी के अनुरोध पर आदेश सुरक्षित रखा

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कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गो फर्स्ट के दिवालियापन के अनुरोध पर आदेश सुरक्षित रखा

कैश-स्ट्रैप्ड गो फर्स्ट ने 9 मई तक उड़ानें रद्द कर दी हैं।

नयी दिल्ली:

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने गुरुवार को संकटग्रस्त एयरलाइन गो फर्स्ट की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही की मांग की गई थी।

राष्ट्रपति न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने दिन भर की सुनवाई समाप्त की, जिसके दौरान वाडिया समूह द्वारा नियंत्रित एयरलाइन ने दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने और अपने वित्तीय दायित्वों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की।

हालांकि, विमान पट्टादाताओं ने एयरलाइन के अनुरोध का यह कहते हुए विरोध किया कि उनकी सुनवाई के बिना दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

गो फर्स्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक कंपनी चल रही चिंता है और इसे आधार नहीं बनाया गया है।

कैश-स्ट्रैप्ड गो फर्स्ट ने 9 मई तक उड़ानें रद्द कर दी हैं।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)

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