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नयी दिल्ली:
बाजार नियामक सेबी ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2016 से अडानी समूह की जांच के उसके दावे “तथ्यात्मक रूप से निराधार” हैं। नियामक ने एक हलफनामे में कहा कि कोई सूचीबद्ध अडानी कंपनी 2016 की जांच का हिस्सा नहीं है जिसमें 51 कंपनियां शामिल हैं।
अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए और समय मांगने वाले सेबी के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने को कहा था।
फरवरी में, सेबी ने कहा था कि उसने “व्यापार समूह के शेयरों में असामान्य मूल्य आंदोलन” देखा है। यह टिप्पणी तब आई जब अडानी समूह की कंपनियों ने समूह के वित्त की आलोचनात्मक अमेरिकी शॉर्ट-सेलर रिपोर्ट के बाद अपने शेयर की कीमतों में गिरावट देखी।
अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उच्च ऋण स्तर और टैक्स हेवन के उपयोग के आरोपों के बाद अडानी समूह की फर्मों के शेयरों ने अपने आधे से अधिक बाजार मूल्य खो दिए।
दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक, गौतम अडानी के नेतृत्व में पोर्ट-टू-एनर्जी समूह ने आलोचना को खारिज कर दिया और गलत काम से इनकार किया। समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।
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