[ad_1]
नयी दिल्ली:
केंद्रीय बैंक उच्च मूल्य के 2,000 रुपये के नोट को संचलन से वापस ले लेगा, जिसे नोटबंदी के ठीक बाद नवंबर 2016 में पेश किया गया था। लोग 23 मई से 30 सितंबर के बीच अपने 2,000 रुपये के नोट बदल या जमा कर सकते हैं।
इस कहानी के लिए आपकी शीर्ष 5 चीटशीट यहां दी गई है
-
30 सितंबर की एक्सचेंज या डिपॉजिट की समय सीमा के बाद भी 2,000 रुपये के नोट वैध रहेंगे।
-
लोग एक बार में 20,000 रुपये तक के उच्च मूल्य वाले नोटों को कम मूल्य के नोटों में जमा या बदल सकते हैं।
-
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंक 2,000 रुपये के नोटों को बदलेंगे और जमा के रूप में लेंगे। आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय भी 30 सितंबर तक एक्सचेंज पॉइंट के रूप में काम करेंगे।
-
2,000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपये या परिसंचरण में 37 प्रतिशत से गिरकर इस वर्ष मार्च में 3.62 लाख करोड़ रुपये या प्रचलन में 11 प्रतिशत हो गया है।
-
आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का एक कारण यह है कि इस मूल्यवर्ग का आमतौर पर लेनदेन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, अन्य मूल्यवर्ग के नोटों का स्टॉक “जनता की मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।”
एक टिप्पणी करना
[ad_2]