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खान नौ मामलों में सुरक्षात्मक जमानत लेने के लिए आज दिन की शुरुआत में लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए। जियो न्यूज ने बताया कि इनमें से पांच मामले इस्लामाबाद में और चार लाहौर में दर्ज हैं।
लाहौर हाईकोर्ट ने नौ मामलों में इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दी: पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के लिए एक बड़ी राहत में, लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें नौ मामलों में एक सुरक्षात्मक जमानत दी, जिसमें आतंकवाद के आरोपों के आठ मामले और एक दीवानी मामला शामिल है। खान नौ मामलों में सुरक्षात्मक जमानत लेने के लिए आज दिन की शुरुआत में लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए। जियो न्यूज ने बताया कि इनमें से पांच मामले इस्लामाबाद में और चार लाहौर में दर्ज हैं।
जियो न्यूज ने बताया कि इस्लामाबाद में पांच मामलों के लिए, अदालत ने 24 मार्च तक पीटीआई प्रमुख को जमानत दे दी और लाहौर में तीन मामलों के लिए खान को 10 दिनों (27 मार्च) के लिए जमानत मिली।
अदालत ने 13 मार्च और 14 मार्च की घटनाओं की जांच के लिए पुलिस को खान के जमान पार्क स्थित आवास तक जाने की अनुमति भी दी, जब झड़पों में कई लोग घायल हो गए थे।
जब खान ने उच्च न्यायालय का दौरा किया तो पीटीआई के सैकड़ों समर्थक उनके साथ थे, जबकि अधिकारियों ने उनके बुलेट-प्रूफ वाहन को भी अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी।
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