Home Uttar Pradesh News भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण, हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण, हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा

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भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण, हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा

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वर्ष 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के आरोप में अंसारी पर मामला दर्ज होने के बाद गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण, हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण, हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सांसद/विधायक कोर्ट ने आज गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया. उन्हें 10 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

अंसारी पर वर्ष 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के आरोप में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इससे पहले इसी साल जनवरी में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया था. अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के पीएस मोहम्मदाबाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

18 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट के 15 मार्च के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें अंसारी को बांदा में एक उच्च श्रेणी की जेल में रखने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने आदेश देते हुए कहा था कि विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और गैंगस्टर, खूंखार अपराधी बाहुबली अंसारी कानूनी तौर पर जेल में उच्च श्रेणी पाने का हकदार नहीं है.

दिसंबर 2022 में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने 26 साल पुराने गैंगस्टर मामले में पूर्व अंसारी और उसके सहयोगी (भीम सिंह) को दोषी ठहराया। यह तीसरा मामला था जिसमें उन्हें इस साल दोषी ठहराया गया है। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

इससे पहले पिछले साल सितंबर में हाईकोर्ट ने उन्हें दो मामलों में दोषी ठहराया था। एक मामले में, एचसी ने उसे एक जेलर को डराने का दोषी पाया था, जो सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा था, उसे गाली देकर और उसकी ओर एक रिवाल्वर / पिस्तौल दिखाकर, और उसे वर्ष 2003 में जान से मारने की धमकी दे रहा था।

एक अन्य मामले में, एचसी ने अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत 23 साल पुराने एक मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी।




प्रकाशित तिथि: 29 अप्रैल, 2023 2:41 अपराह्न IST





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